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अडानी समूह मानहानि केस मामले में पत्रकार परांजय गुहा ठाकुरता के खिलाफ अरेस्ट वारंट

NewDelhi :  अडानी समूह द्वारा दायर मानहानि के एक मुकदमे में गुजरात के कच्छ जिले में मुंद्रा की एक अदालत ने मंगलवार को वरिष्ठ पत्रकार परांजय गुहा ठाकुरता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. नयी दिल्ली की निजामुद्दीन थाना पुलिस को निर्देश जारी करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप सोनी की अदालत ने कहा, “भादंसं की धारा 500 के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया जाता है. आरोपी परांजय गुहा ठाकुरता को गिरफ्तार करने और मेरे समक्ष पेश करने का निर्देश दिया जाता है. इसे भी पढ़ें  : चीन">https://lagatar.in/chinese-billionaire-jack-ma-suddenly-appears-in-front-of-the-world-global-times-releases-video/19395/">चीन

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अडानी समूह को सरकार द्वारा 500 करोड़ का उपहार मिलने की खबर प्रकाशित की थी

बता दें कि पत्रकार परांजय गुहा ठाकुराता  ने 2017 में अडानी समूह को सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपये का उपहार मिलने की खबर प्रकाशित की थी,. इस  खबर को लेकर अडानी समूह ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था.  इस संबंध में ठाकुराता ने पूछे जाने पर कहा कि उन्हें अदालत के आदेश के संबंध में जानकारी नहीं है और साथ ही उन्होंने अपने वकील से बात करने को कहा. इसे भी पढ़ें  :  बालाकोट">https://lagatar.in/mumbai-police-preparing-for-fir-on-arnab-regarding-balakot-chats-police-is-seeking-legal-advice/19383/">बालाकोट

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अडानी समूह ने संपादक सहित सभी के खिलाफ  शिकायत वापस ले ली है

परांजय के वकील आनंद याग्निक के अनुसार उन्हें अभी तक अदालत से सूचना प्राप्त नहीं हुई है. कहा कि  गिरफ्तारी वारंट की सूचना मीडिया के माध्यम से पहुंची है. उन्होंने कहा कि अडानी समूह ने पत्रिका के संपादक सहित सभी के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले ली है, सिर्फ पत्रकार के खिलाफ शिकायत कायम है. वकील ने कहा कि लेख प्रकाशित करने वाली पत्रिका आपराधिक मानहानि के लिए जिम्मेदार नहीं है, सह-लेखक के खिलाफ भी मामला वापस ले लिया गया है, लेकिन आप लेखक के खिलाफ शिकायत वापस नहीं ले रहे हैं. उन्होंने बताया कि हमने अदालत में मुकदमा खारिज करने की अर्जी दी है. वकील ने बताया कि महामारी के कारण अदालत में सुनवाई बाधित होने की वजह से अडानी समूह द्वारा दायर मुकदमे पर सोमवार को सुनवाई हुई और अदालत ने कहा कि वह समुचित आदेश देगी इसे भी पढ़ें  :  Lagatar">https://lagatar.in/lagatar-impact-co-anil-kumar-suspended-in-jumar-river-encroachment-case-ci-and-revenue-staff-will-be-also-punished/19366/">Lagatar

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