Ranchi : एचईसी आवासीय परिसर में आवंटित आवासों में बाउंड्रीवाल बना सकते हैं. जिनके नाम से आवास आवंटित है, उन्हें बाउंड्रीवाल बनाने से पहले एचईसी नगर प्रशासन विभाग को सूचना देनी होगी. पूर्व में एचईसी के आवासों में किसी भी प्रकार के निर्माण पर पूरी तरह से रोक थी. आवंटित आवासों में पहले बाउंड्रीवाल या अन्य निर्माणकार्य करने वालों पर एचईसी नगर प्रशासन विभाग तुरंत कार्रवाई करती थी.
एचईसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में पहली पर इस प्रकार का फैसला लिया गया है. आवासीय परिसर में रहने वाले दर्जनों लोगों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाउंड्रीवाल बनाने की अनुमति प्रबंधन से मांगी थी. सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए बोर्ड ने बाउंड्रीवाल बनाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है. इस निर्णय का स्वागत श्रमिक संगठनों के साथ-साथ आमलोगों ने भी किया है.
11 हजार आवास हैं एचईसी में
एचईसी आवासीय परिसर में कंपनी का तकरीबन 11 हजार आवास है. जिसमें से एफ टाइम और इ टाइप में निगम द्वारा ही बाउंड्रीवाल किया गया था. करीब नौ हजार आवासों में कोई बाउंड्रीवाल नहीं था. सुरक्षा को देखते हुए जो लोग बाउंड्रीवाल करते थे, उनपर एचईसी प्रबंधन पीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर देता था. इसका विरोध भी होता था. कई लोग एचईसी प्रबंधन के कार्रवाई के खिलाफ न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं. मगर कोर्ट ने कई मामलों में एचईसी की कार्रवाई को सही ठहरा दिया. इसके बाद ज्यादातर आवासों में निर्माण कार्य बंद हो गया.