Ranchi: रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के जुर्म में इस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड पश्चिम के तत्कालीन जनरल मैनेजर इंदु भूषण सिंह और उनकी पत्नी माधुरी सिंह को दोषी करार दिया है. अदालत ने इंदु भूषण को तीन वर्ष सश्रम कारावास और उनकी पत्नी माधुरी को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर कुल पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. सीबीआई कोर्ट ने जिस मामले में फैसला सुनाया है, यह केस 24 साल पुराना है. दोनों दोषियों के खिलाफ 30 लाख रुपए से आय से अधिक सम्पति अर्जित करने का आरोप सिद्ध हुआ है. आरोपों को साबित करने के लिए सीबीआई ने 29 गवाहों की गवाही दर्ज कराई. सीबीआई की ओर से सीनियर लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार यादव ने पक्ष रखा.
इसे भी पढ़ें –1 अगस्त से इन इलाकों में महंगी हो जाएगी जमीन, जानें नयी सरकारी दर
Leave a Reply