स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया
New Delhi : वित्त मंत्री सीतारमण ने आयकर स्लैब में बड़ी छूट का ऐलान किया. 15 लाख की आय पर अब 20फीसदी से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा. अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है. इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स
3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा. 7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा. 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकल पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा. 12 से 15 लाख की इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा. 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा.
न्यू रिजीम में ये होगा टैक्स स्लैब
0-3 लाख की आय : कोई टैक्स नहीं
3 से 7 लाख की आय : 5 प्रतिशत टैक्स
7 से 10 लाख की आय : 10 प्रतिशत टैक्स
10-12 लाख की आय : 15 प्रतिशत टैक्स
12-15 लाख की आय : 20 प्रतिशत टैक्स
15 लाख से ज्यादा आय : 30 प्रतिशत टैक्स
ओल्ड रिजीम में ये था टैक्स स्लैब
0-3 लाख की आय : कोई टैक्स नहीं
3 से 6 लाख की आय : 5 प्रतिशत टैक्स
6 से 9 लाख की आय : 10 प्रतिशत टैक्स
9-12 लाख की आय : 15 प्रतिशत टैक्स
12-15 लाख की आय : 20 प्रतिशत टैक्स
15 लाख से ज्यादा आय : 30 प्रतिशत टैक्स
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा. कहा, सीतारमण जनता ने हमारी सरकार को भारत को मजबूत विकास और सर्वांगीण समृद्धि के पथ पर ले जाने का अनूठा अवसर दिया है.
बजट में नौ प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है, इसमें उत्पादकता, कृषि क्षेत्र की मजबूती, विनिर्माण और सेवाएं तथा अगली पीढ़ी के सुधार शामिल। उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा:. वित्त मंत्री ने कहा, अगले दो साल में देशभर में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगी.