- चिकित्सा कर्मी या संस्थानों को नुकसान करने पर 50, 000 जुर्माना या दो वर्ष की जेल, ट्रिपल टेस्ट बाद ही हो सकेगा पंचायत चुनाव
- विधानसभा से ‘झारखंड चिकित्सा सेवा से संबंद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक 2023’ पारित कराएगी राज्य सरकार
Ranchi: राज्य में स्थित अब किसी भी चिकित्सा सेवा से जुड़े कर्मियों और संस्थानों के खिलाफ किसी तरह की हिंसा और संपत्ति नुकसान करने पर सरकार ठोस कार्रवाई करेगी. कार्रवाई के तहत अधिकतम दो वर्ष की सजा और पचास हजार रुपए का जुर्माना लगेगा. इसके लिए राज्य सरकार ‘झारखंड चिकित्सा सेवा से संबंद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक 2023’ को विधानसभा से पारित कराएगी. अपराध का ट्रायल सक्षम स्तर के न्यायालय के द्वारा किया जाएगा. अपराधी व्यक्ति को निजी चिकित्सा संस्थान की संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में लागत मूल्य की राशि (जिस न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा) का भुगतान करना होगा. बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गयी है. इसमें होल्डिंग टैक्स निर्धारण, नगर निकाय चुनाव, बिजली बिल उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने और राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन अस्वस्थ व वृद्ध कलाकारों का मानदेय बढ़ोतरी करना शामिल हैं.
ऐसे होगा होल्डिंग टैक्स का निर्धारण
होल्डिंग टैक्स को लेकर फैसला हुआ है कि अब प्रमंडलवार नगर निकायों के औसत सर्किल दर तय किया जाएगा. उसके आधार पर टैक्स तय किया जाएगा. साथ ही शिक्षण संस्थानों से (जो ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड है पर इसमें कोचिंग संस्थान शामिल नहीं होंगे) मात्र 25 प्रतिशत ही होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा. इसके लिए सरकार ने झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर निर्धारण, अधिग्रहण और वसूली नियमावली 2022 के नियम 4 और 6 में संशोधन करेगी.
अब ट्रिपल टेस्ट के बाद ही हो सकेगा पंचायत चुनाव
कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ है कि अब राज्य में नगर निकाय चुनाव ट्रिपल टेस्ट के बाद ही हो पाएगा. यानी ओबीसी आरक्षण मिलने के बाद ही पंचायत चुनाव कराया जाएगा.
बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं (पांच किलोवाट तक) और निजी कृषि उपभोक्ता के बकाए राशि के भुगतान को लेकर सरकार वन टाइम सेटलमेंट योजना लाएगी. योजना के तहत अधिकतम पांच किस्तों में बकाया भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए डीपीएस में छूट मिलेगी. किसी भी किस्त में न्यूनतम 20 प्रतिशत से कम राशि जमा नहीं की जा सकेगी.
कलाकारों के मानदेय में बढ़ोतरी
कैबिनेट के फैसले के तहत कलाकारों के मानदेय में बढ़ोतरी हुई है. जिन कलाकारों को अब तक 1000 रुपए मासिक मानदेय मिलता था, उन्हें अब 4000 रुपए और जिन्हें 4000 रुपए मानदेय मिलता था, उन्हें अब 8000 रुपए मानदेय मिलेगा.
अन्य फैसले
मिहिजाम नगर परिषद के नए कार्यालय भवन के निर्माण में 4,70,68,909 रुपए खर्च करने की स्वीकृति.
• केंद्र प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण योजना का राज्य में मिशन वात्सल्य योजना नाम से संचालन होगा.
• रांची के एचईसी की 18.419 एकड़ भूमि जिसपर पुलिस मुख्यालय, थाना, टीओपी बनना है का हस्तांतरण गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को किया गया.
• विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षेकत्तर कर्मियों को छठे वेतनमान का लाभ मिलेगा.
• धनबाद के तोपचांची अंचल के मौजा पाकेरबेडा में 0.065 एकड़ जमीन (2,72, 112 के भुगतान पर) डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉपोरेशन लिमिटेड को देने की स्वीकृति.
• डाल्टेनगंज के “जपला-नवीनगर-बिहार सीमा तक सड़क (कुल लंबाई-14.895 किमी) चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 62,96,42,400 की स्वीकृति
• रांची सीवरेज एवं ड्रेनेज योजना (जोन-1) के बचे कार्य को अब राज्य योजना मद से किया जाएगा.
• नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट और इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग की तर्ज पर कोल्हान के चाईबासा एवं संथाल परगना के दुमका मे आवासीय विद्यालय बनेगा. इसके लिए कुल 1,95,15,96,236 रुपए की मिली स्वीकृति.
• पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना की स्वीकृति.
• राज्य में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति.
• चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य स्कीम के तहत् झारखंड पुलिस के लिए 3179 5.56 एमएम इंसास राइफल और 4767 51 एमएम मोटर बॉम्ब खरीदने के लिए 43,84,83,147 करोड़ की स्वीकृति.
• जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदनों विधानसभा में रखने की स्वीकृति.
• जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति.
• झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर में संशोधन की स्वीकृति
• राज्य के 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में टेलीमेडिसन की सुविधा देने के प्रस्ताव की स्वीकृति.
• चाईबासा-कोकचो-भरभरिया (कुल लंबाई -33.628 किमी) के राईडिंग क्वालिटी में सुधार के लिए 25,95,73,600 रुपए की स्वीकृति.
• पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ से गाजपुर भाया मधुपुर-विक्रमपुर-खारीमाटी-बारी (कुल लंबाई-13.490 किमी) के पुनर्निर्माण कार्य के लिए 61,57,80,300 करोड़ रुपए की स्वीकृति.
• रांची के पंडरा – काँके (होलिडे होम) सड़क (कुल लंबाई-5.545 कि0मी0) के चार लेन के पुनर्निर्माण कार्य के लिए 253,83,37,500 रुपए की स्वीकृति.
• गिरिडीह के “बानपुरा से गोरहर भाया मनरोकुदार, कधवा से घंघरी पथ (लंबाई 3.37 कि०मी०) के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण के लिए 124,63,98,300 करोड़ की स्वीकृति.
• गढ़वा के “नामधारी कॉलेज से पंचपड़वा से होते हुए कोरवाडीह, चामा, दुलदुलवा पथ (कुल लंबाई- 24.670) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 119,69,93,400 रुपए की स्वीकृति.