Ranchi/Delhi : दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड के सारंडा वन में खनन पट्टे के लिए दायर आर्सेलर मित्तल इंडिया की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि आर्सेलर मित्तल को मई 2022 में वन मंजूरी देने से भी मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि यह 2015 के तहत खनन पट्टा देने की नीलामी प्रणाली में छूट का लाभ उठाने के लिए 11 जनवरी 2017 की कट-ऑफ तारीख के बाद थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आर्सेलर मित्तल इंडिया द्वारा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा जंगल (करमपाड़ा आरक्षित वन में 500 एकड़) में लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क खनन शुरू करने के लिए खनन पट्टा देने से इनकार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है.
दिल्ली HC ने सरांडा में खनन पट्टा के लिए दायर आर्सेलर मित्तल की याचिका खारिज की
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