Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने वृद्ध महिला की दुष्कर्म कर हत्या करने के दोषियों धन सिंह पाहन और हेमंत सिंह मुंडा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने दोनों दोषियों पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने शनिवार को धन सिंह पाहन और हेमंत सिंह मुंडा को दोषी करार दिया था. दोनों ने 62 साल की महिला के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी थी. दोनों दोषी तमाड़ के बुढ़ाडीह निवासी हैं. पहला दोषी धन सिंह मुंडा घटना के बाद से ही 1 अगस्त 2019 से जेल में है. घटना को लेकर तमाड़ थाना में 31 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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