Dhanbad : शहर के पांडरपाला भरत चौक पर बुधवार की रात मुहर्रम जुलूस के दौरान दो समुदायों में हिंसक झड़प के बाद जमकर मारपीट, पत्थरबाजी और फायरिंग हुई थी. हिंसक झड़प के बाद अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) सह अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) उदय रजक ने 17 जुलाई की मध्य रात्रि से भरत चौक (पांडरपाला ) और उसकी एक कि.मी. की परिधि में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह निषेधाज्ञा अगले आदेश तक जारी रहेगी. इस दौरान किसी विशेष कार्य के लिए अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) उदय रजक ने वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है.
भरत चौक की एक कि.मी. की परिधि में आयेंगे ये जगह
- भरत चौक-कुम्हार टोला-गौसिया मस्जिद-मोची टोला-आदिवासी टोला
- भारत चौक-शमशेर नगर-तेलिया मदरसा
- भारत चौक से पटेल चौक
निषेधाज्ञा लागू होने पर इन चीजों पर लगी पाबंदियां
निषेधाज्ञा जारी होने के के बाद इस क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन, लोक परिशांति भंग करने के उद्देश्य से लाउड स्पीकर (ध्वनी विस्तारक यंत्र) का उपयोग करना, हरवे हथियार और आग्नेयशस्त्र के साथ चलने व उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा. यह प्रतिबंध स्थल पर उपस्थित पदाधिकारियों, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बल और उनके आने-जाने वाले छोटे एवं बड़े वाहन पर लागू नहीं रहेगा. इसके अलावा यह निषेधाज्ञा क्षेत्र में शांति समिति की बैठक में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों और शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए होने वाले बैठक पर लागू नहीं होगा.
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