Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने लातेहार जिले के हरका गांव स्थित कचरा संग्रह स्थल पर कचरा नहीं फेंकने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक उक्त स्थल पर किसी तरह का कचरा नहीं फेंका जाये. न्यायमूर्ति रोगन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट में अधिवक्ता अभय मिश्रा ने प्रार्थी की ओर से पक्ष रखा. वहीं सरकार की ओर से मनीष कुमार अधिवक्ता व प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से रिचा संचिता ने बहस की. अदालत अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को करेगा.
कचरा फेंकने से नदी और झरना दोनों हो रहे प्रदूषित
दरअसल हरका गांव के लोगों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि जिस स्थान पर पूरे जिले का कचरा फेंका जाता है, वह सोती झरना का प्राकृतिक जलस्रोत है. कचरा फेंकने के स्थान से मात्र 100 मीटर पर गोवा नदी और 200 मीटर पर औरंगा नदी है, कचरा फेंके जाने से नदी और झरना दोनों प्रदूषित हो रहे हैं.
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