Dumka : जिले के जरमुण्डी थाना क्षेत्र के कुशमाहा चिकनिया पंचायत की 14 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. दरिंदगी का विरोध करने पर युवती को पीट-पीट कर अधमरा कर फेंक दिया. लड़की का दायां पैर जांघ के पास टूट गया है. उसके चेहरे पर भी चोट आई है. गंभीर हालत में उसका इलाज़ फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. सीडब्ल्यूसी की बेंच ऑफ़ मजिस्ट्रेट ने जेजे एक्ट 2015 की धारा 30(12) के तहत मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज़ किया और अस्पताल पहुंचकर पीड़िता और उसकी दादी का बयान लिया.
रात भर दर्द से कराहती रही पीड़िता
पीड़िता ने बताया कि वह 20 अगस्त की शाम 3.40 बजे रामगढ़ स्थित अपने फूफा के घर जाने के लिए बासुकीनाथ बस स्टैण्ड पहुंची थी. वहां एक ऑटो वाले ने उसे रामगढ़ ले जाने की बात कहकर ऑटो में बैठा लिया. ऑटो में पहले से एक युवती बैठी थी. बस स्टैण्ड से निकल कर ऑटो आधे घंटे बाद एक सुनसान जगह पर पहुंची. जहां चालक ने ऑटो रोक दिया और दोनों के साथ छेड़खानी करने लगा. मौका देखकर पहले से बैठी युवती ऑटो से भाग गयी. ऑटो चालक लड़की के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा. लड़की ने प्रतिरोध किया तो उसे डंडे से मारकर अधमरा कर दिया और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुड़ाबहाल इलाके में सड़क किनारे फेंक कर भाग गया. रातभर वह वहीं पड़ी रही. 21 अगस्त की सुबह हिम्मत जुटा कर पैर घसीटते हुए लड़की सड़क तक आयी और लोगों से मदद की गुहार लगायी. स्थानीय लोगों की सूचना पर महिला थाना पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया.
सीडब्ल्यूसी ने ली जानकारी
घटना की सूचना मिलने पर 21 अगस्त की सुबह सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन अमरेन्द्र कुमार और सदस्य डॉ. राज कुमार उपाध्याय फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे. और पीड़िता, उसकी दादी और महिला थाना की एएसआई मटिल्डा मिंज से घटना की जानकारी ली. समिति को पीजेएमसीएच के डीएस ने बताया कि बच्ची के पैर का एक्सरे और रक्त जांच करवा लिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार ऑर्थोंपेडिक सजर्न उसके पैर का ऑपरेशन या प्लास्टर जो भी जरूरी हो वह करेंगे.
पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज़
समिति के निर्देश पर चाइल्डलाइन दुमका के केन्द्र समन्वयक मधुसूदन सिंह व टीम मेंबर शांतिलता हेम्ब्रम अस्पताल पहुंचे और बालिका के इलाज में सहयोग के अलावा उसकी काउंसलिंग भी की. समिति के निर्देश पर बालगृह (बालिका) की प्रभारी काजल कुमारी ने बालिका के लिए अस्पताल में कपड़े पहुंचाए. चेयरपर्सन अमरेन्द्र कुमार ने बताया कि एसडीपीओ नूर मुस्तफा ने समिति को सूचित किया है कि इस मामले में बालिका के बयान के आधार अज्ञात ऑटो चालक के खिलाफ जरमुण्डी थाना में भादवि और पोक्सो एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गयी है.