LagatarDesk : अगर आप भी टैक्स के दायरे में आते हैं तो यह खबर आपके लिए है. क्योंकि इनकम टैक्स भरने की डेडलाइन सामने आ गयी है. वित्त वर्ष 2021-22 यानी एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है. डेडलाइन खत्म होने के बाद आपको 5000 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है. हालांकि जिन टैक्सपेयर्स की कमाई 5 लाख रुपये से कम है उन्हें लेट फाइन के तौर पर 1,000 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं. (पढ़ें, रांची: उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस ने कसी कमर, SSP के नेतृत्व में हुआ मॉक ड्रिल)
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए डिपार्टमेंट ने जारी किया आईटीआर फॉर्म
बता दें कि इमकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर फॉर्म (ITR Form) जारी कर दिया है. फॉर्म अलग-अलग आय और कैटेगरी के अनुसार जारी किया गया है. इस साल आईटीआर फॉर्म पहले से भरे हुए हैं. ऐसे में लोगों को इस फॉर्म का सिर्फ 26AS फॉर्म से मैच करना होगा.
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रिटर्न फाइल करते समय गलतियां करने से बचे वरना आ सकता है नोटिस
टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न अच्छे से फाइल करना चाहिए. क्योंकि कई बार रिटर्न फाइल करने में गलतियां होने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है. इसलिए फॉर्म भरते समय कोई भी जानकारी गलत नहीं बताना चाहिए और ना ही छुपाना चाहिए.
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ऐसे फाइल करें आईटीआर
- आप अगर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिये गये स्टेप को फॉलो कर सकते हैं.
- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जायें और Login बटन पर क्लिक करें.
- अब यूजर नेम डाले और continue पर क्लिक करें.
- फिर अपना पासवर्ड डालें.
- अब e-file टैब पर क्लिक करें और File Income Tax Return ऑप्शन पर क्लिक करें.
- असेसमेंट ईयर 2021-22 के ऑप्शन को सेलेक्ट करें और फिर continue पर क्लिक करें.
- फिर आपको ‘ऑनलाइन’ या ‘ऑफलाइन’ ऑप्शन चुनने के लिए कहा जायेगा.
- ऑनलाइन ऑप्शन चुनें और continue पर क्लिक करें.
- अब ‘पर्सनल’ ऑप्शन चुनें.
- व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) या अन्य में से एक को सेलेक्ट करें और continue पर क्लिक करें.
- आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में से किसी एक को चुनें और आगे बढ़ें.
- छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत 7वें प्रावधान के तहत Return का कारण पूछा जायेगा.
- ऑनलाइन आईटीआर फाइल करते समय सही ऑप्शन चुनें.
- फिर अपना बैंक अकाउंट का डिटेल डालें.
- अब आईटीआर फाइल करने के लिए एक नया पेज ओपन होगा.
- अपना आईटीआर वेरिफाई करें और रिटर्न की एक हार्ड कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजें.
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