Ranchi: भाजपा के राष्ट्रीय नेता और पूर्व IPS अधिकारी अरुण उरांव की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से देश के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की. उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह करते हुए जनहित याचिका की मेंटब्लिटी पर सवाल उठाया. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने कहा कि याचिका दायर करने वाला व्यक्ति एक रिटायर्ड IPS अधिकारी है, इसलिए मेंटब्लिटी का सवाल नहीं उठता. अरुण उरांव ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि झारखंड में पिछले कुछ समय से केंद्रीय एजेंसी ED ने कई बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले सामने आए हैं. ED ने अपनी जांच के दौरान राज्य सरकार के कई अफसरों पर कार्रवाई की भी अनुसंशा की, लेकिन सरकार की ओर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकार को भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाना चाहिए. एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस अरूण कुमार राय की बेंच में सुनवाई हुई.
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