Lucknow : यूपी के हाथरस सत्संग भगदड़ कांड में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहला एफआईआर दर्ज कर लिया है. सिकंदराराऊ थाना में दर्ज प्राथमिकी में ‘मुख्य सेवादार’ देवप्रकाश मधुकर और धार्मिक सभा के अन्य आयोजकों को नामजद बनाया गया है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) और 238 (साक्ष्यों को मिटाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. हालांकि खबर आ रही है कि इस एफआईआर में सत्संग करने वाले भोले बाबा का नाम नहीं है.
भगदड़ में 116 श्रद्धालुओं की हुई मौत
उत्तर प्रदेश के हाथरस के फुलवाई गांव में मंगलवार को भोलेबाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी. इस भगदड़ में 116 श्रद्धालुओं की मौत हो गयी थी. वहीं 30 से अधिक लोग घायल हैं. अधिकारियों के मुताबिक, आयोजकों ने सत्संग में 80,000 श्रद्धालुओं के शामिल होने की अनुमति मांगी थी. इसी के हिसाब से कार्यक्रम स्थल पर प्रशासन ने इंतजाम किये थे. लेकिन सत्संग में ढाई लाख से अधिक श्रद्धालु आये थे. आयोजकों ने पुलिस से श्रद्धालुओं की संख्या को छिपाया. लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सुबह से आयोजन हो रहा था और पुलिस ढाई लाख लोगों की भीड़ कैसे नहीं देख पायी.
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