Ranchi: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने यह रोक फिलहाल रामगढ़ जिले में होने वाली नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापन पर लगाई है. इससे पहले हाईकोर्ट देवघर जिले में निकले विज्ञापन पर रोक लगा चुका है. जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने बहस की. इस संबंध में जगन्नाथ महतो और अन्य आठ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. अदालत अब इस मामले में 19 जुलाई को सुनवाई करेगा.
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