Ranchi: श्यामानंद पांडेय द्वारा दायर की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने रांची नगर निगम को यह निर्देश दिया है कि खुले में मांस की बिक्री न हो यह सुनिश्चित किया जाए. इसके साथ ही अदालत ने रांची पुलिस को यह निर्देश दिया है कि जिस थाना क्षेत्र में खुले में मांस की बिक्री हो रही है, उस थाना क्षेत्र के पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें. मंगलवार को अदालत ने मौखिक रूप से यह निर्देश दिया है कि नगर निगम चिकन और मीट की दुकानों का निरीक्षण कर यह देखें कि वह लाइसेंस की शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं. अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को करेगा. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने बहस की.
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