Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में तत्काल इंटरनेट की ब्रॉडबैंड और फाइबर लाइन सेवा बहाल करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. रविवार को हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में इंटरनेंट सेवा बंद किए जाने पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की. रविवार को जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने सरकार को यह निर्देश दिया कि 20 सितंबर को जो इंटरनेट सेवा जारी थी, उसे तत्काल बहाल किया जाए. इसके साथ ही अदालत ने सरकार को छह सप्ताह में इंटरनेट बंद किए जाने के लिए तैयार की गई एसओपी पेश करने का निर्देश दिया है. इस मामले में स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने बहस की, वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बहस की.
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