Ranchi: खान विभाग के मंत्री रहते सीएम हेमंत सोरेन के अपने रिश्तेदारों को औद्योगिक क्षेत्र में जमीन उपलब्ध कराने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. अदालत ने सरकार से यह बताने को कहा है कि प्रार्थी सुनील महतो के प्राथमिकी दर्ज करने के आवेदन पर क्या कार्रवाई की गयी है. प्रार्थी ने एसीबी में हेमंत सोरेन पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है. प्रार्थी ने याचिका दाखिल कर कहा है कि हेमंत सोरेन ने लीज आवंटन में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन व साली सरला मुर्मू को जियाडा के इंडस्ट्रियल एरिया चान्हो में 11 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया, जिसके खिलाफ हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एवं उनकी साली सरला मुर्मू के खिलाफ मैंने एसीबी में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत दर्ज करवायी है. लेकिन वहां अब तक इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है. बता दें कि इससे संबंधित सुनील कुमार महतो की एक जनहित याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में खारिज कर दी थी.
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