Latehar: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने मानव तस्करी के आरोपी महेंद्र भुइंया का दोष साबित होने के उपरांत अधिकतम 10 वर्षों की कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है. प्रभारी जिला लोक अभियोजक अशोक कुमार दास के अनुसार डिहि मुरूप ग्राम निवासी परमेश्वर भुइंया ने 18 मार्च 2013 को लातेहार थाना कांड संख्या 44/13 दर्ज कराया था. सूचक ने आरोप लगाया कि डूरंगी कला ग्राम निवासी महेंद्र भुइंया उसकी बेटी समेत चार नाबालिगों को काम करवाने के लिए दिल्ली ले गया था. जब उसकी पुत्री से बात नहीं होने लगी और कोई अता पता नहीं चला तो सूचक ने आरोपी से पूछताछ किया फिर भी उसकी लड़की के बारे में कोई मुकम्मल जानकारी नहीं मिली तो मुकदमा दर्ज कराया. अभियोजन की ओर से कुल छह गवाह पेश किए गए. गवाहो ने घटना को सही बताया अदालत ने दोष साबित होने पर महेंद्र भुइंया को भादवि की धारा 367,368 के तहत 10-10 वर्षों की कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई.
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