Garhwa: डीसी शेखर जमुआर ने जिले के रमना प्रखंड के ग्राम पंचायत टंडवा के मुखिया संतोष कुमार सिंह की वित्तीय शक्ति को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया है. साथ ही टंडवा के पंचायत सचिव मो. हुसैन अंसारी को निलंबित किया है. मुखिया सिंह के स्थान पर अगले आदेश तक संबंधित पंचायत के उप मुखिया को वित्तीय शक्ति प्रदत करने का आदेश दिया. इनलोगों के विरूद्ध अबुआ आवास योजना में योग्य लाभुकों को अयोग्य एवं अयोग्य लाभुकों को योग्य बताकर लाभ देने का आरोप है.
डीसी जमुआर ने बताया कि मुखिया एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 में अबुआ आवास योजना के पीडब्लूएल सत्यापन क्रम में प्राथमिकता सूची को नजरअंदाज करते हुए योग्य लाभुकों को छोड़कर अयोग्य लाभुकों को योग्य बताकर उनका चयन करने संबंधी शिकायत की जांच कराते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया. मुखिया एवं पंचायत सचिव का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं रहने तथा रमना प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में दोनों लोग को दोषी पाया गया जिस कारण कार्रवाई की गयी है. मुखिया को पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 30,64,142 एवं पंचायती राज, ग्रामीण विकास विभाग का आदेश संख्या 26 दिनांक 15.12.2019 के कंडिका III के अनुसार टंडवा पंचायत के मुखिया संतोष कुमार सिंह की वित्तीय शक्ति को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया गया.
डीसी ने कहा कि उनके स्थान पर अगले आदेश तक उक्त पंचायत के उप मुखिया को वित्तीय शक्ति प्रदत करने का आदेश दिया. पंचायत सचिव को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय मझिआंव निर्धारित किया गया है. मो. हुसैन अंसारी को निलंबन अवधि में नियम-96 के तहत जीवन यापन भत्ता का भुगतान अनुमान्य होगा. डीसी ने कहा है कि अबुआ आवास योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. इसमें किसी तरह की कोताही और अनियमितता पाए जाने पर दोषी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सभी सहयोगात्मक रवैया अपनायें. योग्य एवं पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिलने पर संबंधित कर्मी जिम्मेवार होंगे.
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