Ranchi: बांग्लादेशी मूल के व्यक्तियों द्वारा झारखंड में घुसपैठ कर संथाल परगना इलाके में लैंड जिहाद किये जाने की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था, कि संथाल परगना क्षेत्र के सभी उपायुक्त (DC) शपथ पत्र के माध्यम से दो सप्ताह के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट दायर करें. लेकिन उपायुक्तों की ओर से खुद शपथ पत्र न दायर कर अपने जूनियर अधिकारियों के माध्यम से शपथ पत्र दायर कर दिया गया, जिसे स्वीकार करने से कोर्ट ने इंकार करते हुए एक बार फिर संथाल इलाके के सभी उपायुक्तों को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई.
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