अप्रैल 2022 से जून के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्यप्रदेश और यूपी में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद बुलडोजर एक्शन में 128 संपत्ति ढहा दी गयी है
NewDelhi : जमीयत उलेमा ए हिंद ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कई राज्यों में किये जा रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ गुहार लगाई है. वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष याचिका को मेंशन करते हुए आरोपियों के घरों पर तीन राज्यों की सरकारों द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्र्वाई पर रोक लगाने की मांग की.
कोर्ट ने 2 सितंबर को सुनवाई करने की तिथि तय की
सीयू सिंह ने कहा कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है. कोर्ट ने 2 सितंबर को सुनवाई करने की तिथि तय की है. बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और राजस्थान में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की घटनाएं सामने आयी हैं. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. जमीयत उलेमा ए हिंद ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की घटनाओं का हवाला दिया है.
दुष्यतं दवे ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की
खबर है कि वरिष्ठ वकील दुष्यतं दवे ने जहांगीर पुरी मामले में वकील फरूख रशीद द्वारा दाखिल की गयी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की. याचिका के अनुसार समाज में हाशिए के लोग खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाने और खौफजदा करने के मकसद से राज्य सरकारें उनके घर संपत्ति पर बुलडोज कर रही हैं. शासन और प्रशासन पीड़ितों को अपने बचाव के लिए कानूनी उपाय करने का मौका नहीं दे रहा.
एमेनेस्टी इंटरनेशनल की इस साल फरवरी में जारी रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि अप्रैल 2022 से जून के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्यप्रदेश और यूपी में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद बुलडोजर एक्शन में 128 संपत्ति ढहा दी गयी है. जून 2024 में मध्यप्रदेश के मंडला जिले में पशु तस्करी के आरोपियों की 12 संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया.
प्रशासन और वन विभाग की टीम ने आरोपी राशिद खान का घर गिरा दिया
जमीयत की याचिका में कहा गया है कि मई में मध्य प्रदेश में एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन किया गया. कहा कि कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सरकार ने उसे सजा दे दी. उप्र के मुरादाबाद और बरेली का उदाहरण देते हुए कहा कि 22 और 26 जून को दो एफआईआर में नामजद आरोपियों की छह संपत्तियों पर बुलडोज कर दिया गया. इत क्रम में राजस्थान के उदयपुर का हवाला देते हुए कहा कि प्रशासन और वन विभाग की टीम ने आरोपी राशिद खान का घर गिरा दिया.
पुलिस ने मोईद खान की बेकरी को ध्वस्त कर दिया
राशिद के 15 साल के बेटे पर आरोप था कि उसने स्कूल में अपने सहपाठी को चाकू से गोद दिया, जिसकी बाद में मौत हो गयी. यूपी के अयोध्या में 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद आरोपी मोईद खान और नौकर राजू खान के खिलाफ एक्शन लेते हुए पुलिस ने मोईद खान की बेकरी को ध्वस्त कर दिया था. बाद में यूपी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था. मोईद खान समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है.