Jamshedpur (Rohit Kumar) : जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित पोस्टल पार्क में रविवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गृह रक्षकों की एक बैठक आयोजित की गई. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डब्ल्यूपीएस केस नंबर 583/17 में झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश पारित है. इस आदेश के विरुद्ध झारखंड सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के डबल बेंच में एलपीए 272/18 दायर किया गया जो मामला न्यायालय के विचाराधीन था. उच्च न्यायालय द्वारा इसे खारिज करते हुए 12 जनवरी 2023 को आदेश पारित किया गया. इसे भी पढ़ें : चाकुलिया">https://lagatar.in/chakulia-padmashree-jamuna-tudu-listened-to-the-mind-of-the-prime-minister-at-raj-bhavan/">चाकुलिया
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इस मामले में सरकार द्वारा नहीं किया गया कोई पहल
इसे लागू करने के लिए 3 माह का समय दिया गया था जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है पर सरकार द्वारा इस मामले पर कोई न्यायोचित निर्णय नहीं लिया गया एवं न ही कोई पहल की गई. न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सत्यापित प्रति के साथ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय और जिले के उपायुक्त को निबंधित पत्र के माध्यम से पत्राचार कर अनुरोध किया गया था. उच्चतम न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन करवाया जाए जिससे राज्य के गृह रक्षकों में सरकार एवं प्रशासन के प्रति आस्था बनी रहे. इसे भी पढ़ें : डुमरिया">https://lagatar.in/dumaria-transformer-burnt-in-podadiha-villagers-in-darkness/">डुमरिया: पोड़ाडीहा में ट्रांसफार्मर जला, अंधेरे में ग्रामीण
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