- बसंत सोरेन को नोटिस ‘ग्रैंड माइनिंग’ कंपनी में पार्टनर होने की शिकायत पर दिया गया
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं बसंत सोरेन, वर्तमान में वे दुमका के हैं विधायक
Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद अब उनके छोटे भाई सह जेएमएम के दुमका विधायक बसंत सोरेन को भी चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है. आयोग ने विधायक बसंत सोरेन को 12 मई तक जवाब देने का निर्देश दिया है. विधायक बसंत सोरेन को यह नोटिस ‘ग्रैंड माइनिंग कंपनी’ में पार्टनर होने की शिकायत पर निर्वाचन आयोग द्वारा भेजा गया है. निर्वाचन आयोग के अवर सचिव पवन दीवान से भी इस बात की पुष्टि के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने इस बात की कोई जानकारी नहीं होने की बात कही. वहीं झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार से जब इस बात की जानकारी मांगी गई तो उन्होंने भी इसकी पुष्टि नहीं की. हालांकि सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि आयोग ने दुमका विधायक को नोटिस भेज दिया है. इससे पहले भाजपा सांसद ने निशिकांत दूबे ने भी विधायक बसंत सोरेन को नोटिस भेजे जाने की जानकारी ट्वीट कर दी है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है,”एक नई सूचना दे रहा हूं. चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई व विधायक बसंत सोरेन की सदस्यता समाप्त करने का स्पष्टीकरण पूछा है. नोटिस की प्रतिलिपि झारखंड भाजपा को भी दी गई है.”
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इससे पहले भाजपा नेताओं ने विधायक बसंत सोरेन को अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए राज्यपाल से शिकायत की थी. इसके बाद राज्यपाल ने संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस मामले में अंतिम फैसले के लिए चुनाव आयोग को भेज दिया था. राज्यपाल द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में चुनाव आयोग ने बीते दिनों राज्य सरकार से माइनिंग लीज से जुड़े सभी दस्तावेज मांगे थे. इसपर राज्य सरकार ने बसंत सोरेन के माइनिंग लीज से संबंधित दस्तावेज की सर्टिफाइड कॉपी चुनाव आयोग को भेजी थी. अब उसके आलोक में आयोग ने बसंत सोरेन को नोटिस भेजा है.
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बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री को रांची के अनगड़ा में लिये एक खनन लीज मामले में चुनाव आयोग ने बीते दिनों एक नोटिस भेजा था. भेजे नोटिस में आयोग ने पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ कार्रवाई की जाये. 10 मई तक सीएम हेमंत को अपना पक्ष रखने को कहा गया है. आयोग ने अपने भेजे नोटिस में जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 9(ए) के तहत कार्रवाई करने का भी जिक्र किया था.