Bengaluru : कर्नाटक से बड़ी खबर आयी है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को MUDA लैंड स्कैम में हाई कोर्ट से निराशा मिली है. लैंड स्कैम मामले में हाई कोर्ट ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि याचिका में दर्ज तथ्यों की जांच करने की जरूरत है. साथ ही हाई कोर्ट ने सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी.
Setback for Karnataka CM Siddaramiah, HC dismisses plea challenging Governor’s sanction for prosecution in MUDA case
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— ANI Digital (@ani_digital) September 24, 2024
Bengaluru: Karnataka High Court dismisses petition by CM Siddaramaiah challenging Governor’s sanction for his prosecution in the alleged MUDA scam.
Activist Snehamayi Krishna, one of the petitioners, says, “Today the high court rejected the petition. It’s definitely a win for… pic.twitter.com/VtZ2g0saLp
— ANI (@ANI) September 24, 2024
जमीन सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर है
मामले की तह में जायें तो यह 3.14 एकड़ जमीन का मसला है. जमीन सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर है. भाजपा इस मामले में लगातार मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पर हल्ला बोल रही है. भाजपा सीएम सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफा मांगती रही की है. जान लें कि कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 17 अगस्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केस चलाने की आधिकारिक अनुमति दी थी. सिद्धारमैया पर मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है.
पीठ ने महसूस किया कि राज्यपाल का आदेश कायम रखने योग्य था
याचिकाकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कहा कि आज उच्च न्यायालय ने सीएम की याचिका खारिज कर दी. यह निश्चित रूप से हमारे लिए एक जीत है. यह सत्य के लिए न्याय है. पीठ ने महसूस किया कि राज्यपाल का आदेश कायम रखने योग्य था और आवश्यक जांच आदेश दिया गया था. हम न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. हमने जन प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालतों में भी सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराये हैं. हम जन प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालतों से एक जांच आदेश की उम्मीद कर रहे हैं.