Garhwa: डीसी शेखर जमुआर की अध्यक्षता में समाहरणालय में वन अधिकार अधिनियम 2006 के (फॉरेस्ट राइट एक्ट) के तहत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अबुआ बीर, अबुआ दिशोम अभियान की जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई. बैठक के दौरान वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्रामसभा स्तर से प्राप्त योग्य व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावा, अभिलेख को अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति से पारित करते हुए प्रतिवेदन के साथ अनुमंडल पदाधिकारियों एवं जिला कल्याण पदाधिकारी ने भाग लिया.बैठक में अब तक किए गए कार्यों के अद्यतन प्रतिवेदन से डीसी को अवगत कराया गया. बैठक में व्यक्तिगत वन पट्टा एवं सामुदायिक वन पट्टा के लिए आमसभा के तहत सीएफआर में आने वाली विभिन्न समस्याओं की भी समीक्षा की गई. डीसी ने विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया.
बैठक में डीसी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों से सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इस महत्वपूर्ण योजना को सक्रियता के साथ कार्य में तेजी लाते हुए पूर्ण करने का निर्देश दिया. बताते चलें कि पूर्व में अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान के तहत जिला स्तर पर एक कार्यशाला आयोजित कर संबंधित पदाधिकारियों को अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों को सामुदायिक वन पट्टा, अधिकारों और वन संसाधनों पर अधिकारों से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया था. इसके लिए जिसे फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत भूमि पट्टा दिया जाना है, इसके लिए ग्राम स्तर पर ग्रामसभा का आयोजन किया जाता है. इसके लिए एफआरसी का गठन किया जा चुका है. बैठक में मुख्य रूप से उत्तरी एवं दक्षिणी वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा, रंका एवं श्री बंशीधर नगर एसडीओ, जिला कल्याण पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.
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