Ranchi: कांग्रेस के जामताड़ा विधायक और मंत्री इरफान अंसारी को सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 2 जुलाई 2022 को सुनीता देवी द्वारा जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर दर्ज करवाई गई प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की थी. समेत अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायतवाद दर्ज कराई थी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. दरअसल मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ 2 जुलाई 2022 को सुनीता देवी ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने समेत अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायतवाद दर्ज कराई थी. जिसपर जिला अदालत संज्ञान ले चुका है.
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