Ranchi: देवघर में एक बार फिर से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे चर्चा में हैं. जिला प्रशासन ने उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड एलओकेसी धाम की रजिस्ट्री रद्द कर दी है. जमीन खरीद में गलत तरीके से करीब 3 करोड़ रुपये भुगतान किया गया था. इसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने एफआइआर करने का आदेश दिया है. इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय ( ED) को भी जांच के लिए लिखा गया है. देवघर में एलओकेसी धाम की रजिस्ट्री 29 अगस्त 2019 को की गयी थी. इसकी रजिस्ट्री संख्या 770 है. निशिकांत दुबे की पत्नी पर आरोप था कि उन्होंने सिर्फ तीन करोड़ कैश देकर जमीन की रजिस्ट्री करा ली. जबकि जमीन की स्टाम्प वैल्यू 18 करोड़, 94 लाख, 16 हजार रुपये है. मामले को लेकर देवघर निवासी शशि सिंह और विष्णुकांत झा ने डीसी देवघर के अलावा मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को शिकायत की थी. शिकायत के बाद जिला प्रशासन की तरफ से मामले की जांच करायी जा रही थी. जांच में आरोप सही पाया गया है.
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डीसी ने दिया FIR का आदेश, ED को जांच के लिए लिखा
मामले की जांच में पाया गया कि अनामिका गौतम ने गलत तरीके से जमीन की रजिस्ट्री करा ली है. इसके बाद जमीन के विक्रेता कमलनारायण झा, संजीव कुमार, खरीदार निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम, गवाह देवता पांडे और सुनील कुमार सिंह पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. उपायुक्त ने 3 करोड़ रुपये देने का आरोप प्रमाणित होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय को भी पत्र लिखा है. उन्होंने लिखा है कि इतने बड़े नकद लेनदेन की जांच आवश्यक है.
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तीन करोड़ नगद भुगतान कर खरीदी प्रॉपर्टी
शिकायतकर्ता ने शिकायत के आवेदन के साथ रकम प्राप्ति की रसीद भी मुहैया करायी है. रसीद में इस बात का उल्लेख है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनामिका गौतम की तरफ से तीन करोड़ रुपया नगद दिया गया. यह नियम के विरुद्ध है. नोटबंदी के बाद से दो लाख से ज्यादा नगदी देकर किसी भी चीज को खरीदने पर मनाही है. लेकिन सांसद की पत्नी अनामिका गौतम ने एक वेंडर को सात लाख और बाकी आठ वेंडरों को 2.93 करोड़ रुपये नकद देकर जमीन खरीदी है.