Ranchi: बैंक अधिकारी बनकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले पांच साइबर अपराधियों गणेश मंडल उसके पुत्र प्रदीप मंडल, संतोष मंडल उसके पुत्र पिंटू मंडल और अंकुश कुमार मंडल को रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर 2.50 लाख का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी. 20 जुलाई को कोर्ट ने गणेश मंडल उसके पुत्र प्रदीप मंडल, संतोष मंडल उसके पुत्र पिंटू मंडल और अंकुश कुमार मंडल को दोषी करार दिया है. मंगलवार को इनकी सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई. सभी दोषियों पर फर्जी पते पर सिम कार्ड लेने और बैंक अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करके साइबर अपराध करने का आरोप सिद्ध हुआ है. ED ने इस मामले के ट्रायल के दौरान कुल 24 गवाह कोर्ट में प्रस्तुत किए. ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतीश कुमार ने इस मामले में बहस की.
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