Latehar: झारखंड सामान्य स्नात्तक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोतिगता (जेएससीसी) परीक्षा को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी, लातेहार अजय कुमार रजक ने 21 और 22 सितंबर को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए भानासुस की धारा 163 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लातेहार अनुमंडल के कपरीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू किया है. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखण्ड सामान्य स्नातक स्तर योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 21 और 22 सितंबर को प्रथम पाली में 08:30 बजे पूर्वाह्न से 10:30 बजे पूर्वाह्न, द्वितीय पाली 11:30 बजे पूर्वाह्न से 01:30 बजे अपराह्न एवं तृतीय पाली 03:00 बजे अपराहन से 05:00 बजे तक निर्धारित है.
जिले में 18 केंद्र बनाए गए हैं
जिले में कुल 18 केंद्र बनाए गए हैं. इनमे बनवारी साहू महाविद्यालय, लातेहार, जवाहर नवोदय विद्यालय, लातेहार, राजकीय पॉलिटेक्निक, लातेहार, सेंट जेवियर्स एकेडमी, लातेहार, जिला सीएम एसओई, लातेहार, सीएम एसओई गर्ल्स, लातेहार, राजकीय उ.प्र. हाई स्कूल चंदनडीह, लातेहार, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, केजीबीवी सीएम एसओई लातेहार, लातेहार पब्लिक स्कूल, लातेहार, गांधी इंटर कॉलेज, आरके गर्ल्स हाई स्कूल, चंदवा, आरके प्लस टू हाई स्कूल, चंदवा, क्राइस्ट राजा स्कूल चंदवा, ग्रीनफील्ड अकादमी, चंदवा, प्रोजेक्ट प्लस टू हाई स्कूल, सासंग, डिग्री कॉलेज, मनिका, सीएम एसओई मनिका का नाम शामिल है.
इन परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी व्यक्त्ति द्वारा मटरगश्ती करना, लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, घातक हथियार लेकर चलना, प्रदर्शन करना, धरना देना, परची किताब या अन्य कोई सामान बांटना, कदाचार को प्रोत्साहन देना या अन्य कोई ऐसा कार्य करना जिससे परीक्षा की स्वच्छता प्रभावित हो वर्जित रहेगा. कदाचार में पकड़े गये छात्र और छात्राओं एवं अभिभावकों के विरूद्ध झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भरती में अनुचित साधनों के रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम 2023 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश कर्त्तव्य पर तैनात कर्मचारियो,पदाधिकारियों एवं शव यात्रा में शामिल लोगों पर लागू नहीं होगी.
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