Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में प्राथमिक शिक्षकों को ग्रेड चार से ग्रेड सात में प्रोन्नति नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने यह कहा है कि ग्रेड सात में प्रोन्नति वर्ष 1993 में बनी नियमावली के तहत होगी. इसके साथ ही अदालत ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द शिक्षकों को ग्रेड सात में प्रोन्नति दें. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. इस संबंध में राकेश कुमार सिंह एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. उनकी ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर ने पक्ष रखा.
इसे भी पढ़ें – मंगेश यादव के बाद अनुज सिंह का एनकाउंटर, अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ी, कहा… फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है
Leave a Reply