New Delhi : भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत घोषणा की थी कि 2000 रुपये के नोट चलन से वापस किये जा रहे हैं. लोग 23 मई से 30 सितंबर तक उन्हें बदल सकते हैं या फिर अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं. जानकारी दी गयी है कि आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय सहित अन्य बैंक 23 मई से 2,000 रुपये वापस लेना शुरू करेंगे. साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद कर दें. बैंक द्वारा ग्राहकों को 2000 के नये नोट नहीं दिये जायेंगे. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
No forms, ID cards needed for exchange of Rs 2000 banknotes: SBI
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— ANI Digital (@ani_digital) May 21, 2023
किसी भी व्यक्ति को आईडी प्रूफ नहीं देना है
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन मे कहा गया है कि 2000 रुपये के नोट को बदलवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को आईडी प्रूफ नहीं देना है और ना ही कोई फॉर्म भरना है. लोग एक दिन में 20,000 रुपये मूल्य तक के 2000 रुपये के नोट आसानी से एक्सचेंज कर पायेंगे. 23 मई से 30 सितंबर 2023 के बीच कोई भी व्यक्ति जिसके पास 2000 रुपये के नोट हैं, वो उसे अन्य मूल्य के नोटों से बदलवा सकता है. इसी क्रम में बैंक अकाउंट में भी 2000 रुपये के नोट को जमा करने के लिए कोई भी अतिरिक्त फॉर्म नहीं भरने होंगे. हालांकि, डिपॉजिट को लेकर जो बैंक के नियम हैं, उसका पालन करना जरूरी होगा.
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर जाकर नोट बदलवा सकते हैं
नोटिफिकेशन के अनुसार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर जाकर 2000 रुपये के नोट बदलवा सकते हैं. लेकिन सेंटर पर 2000 रुपये के सिर्फ दो नोट (4000 रुपये) ही नोट बदले जा सकते हैं. जान लें कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक बैंक की तरह की काम करते हैं, जो ग्रामीणों को बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं.
RBI ऑफिस में भी बदले जायेंगे नोट
आरबीआई के अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में 2000 रुपये के नोट बदले जा सकेंगे. जान लें कि देश भर में 31 जगहों पर आरबीआई के कार्यालय हैं.
एसबीआई ने कहा है कि 20,000 रुपये के कुल मूल्य तक के 2000 रुपये के नोट एक बार में जमा या बदले जा सकते हैं. जान लें कि एसबीआई का यह स्पष्टीकरण ओर से तब आया है. जब सोशल मीडिया पर कथित गलत सूचना फैली हुई थी कि प्रतिबंधित नोटों को बदलने के लिए आधार कार्ड आदि पहचान के दस्तावेज जमा करने के साथ एक फॉर्म भरना होगा. लेकिन अब एसबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर लोगों को राहत दे दी है कि न तो कोई फॉर्म भरना है और ना ही आईडी कार्ड दिखाना है.