Ranchi: नियोजन नीति के तहत अधिसूचित जिलों में जिन शिक्षकों की नियुक्ति की हुई थी. इस मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई टल सकती है. देश की शीर्ष अदालत ने इस महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है.
इसके साथ ही नियोजन नीति से जुड़ी जितनी भी याचिकायें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी हैं. साथ ही यो याचिकायें लंबित हैं. उन सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए भी 11 दिसंबर की तारीख कोर्ट ने निर्धारित की है.
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हाइकोर्ट की फुल बेंच ने नियोजन नीति को बताया था गलत
यहां बता दें कि झारखंड हाइकोर्ट की फुल बेंच ने राज्य सरकार की नियोजन नीति को गलत बताया था. और नियोजन नीति के तहत 13 जिलों में हाइस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को भी रदद् करने का आदेश दिया था. हाइकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ नियोजन नीति के तहत नियुक्ति शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायी थी. इस बीच झारखंड सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की है.
हाइकोट के आदेश से प्रभावित शिक्षकों की याचिका पर पिछले दिनों सुनवाई ही थी. उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को अंतरिम राहत देते हुए राज्य सरकार को शिक्षकों को नहीं हटाने का आदेश दिया है.
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