Ranchi: सरकारी नौकरी में रहते रिश्वत लेने के दोषी नामकुम अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी संजय साव को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अदालत ने पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने संजय पर 45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना नहीं देने पर संजय को 9 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. एसीबी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. 25 सितंबर को कोर्ट ने संजय को दोषी करार दिया था. सोमवार को उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई. संजय पर दाखिल खारिज करने के एवज में सूचक से 5 हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोप था. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(एसीबी) ने उसे रिश्वत की राशि के साथ 24 जुलाई 2010 को गिरफ्तार किया था.
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