Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने प्रेम प्रसंग में बदला लेने के लिए नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले सुखराम होरो आजीवन कारावास की सजा दी है. साथ ही कोर्ट ने सुखराम पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. केस की जांच में सुखराम होरो का DNA मैच किया गया था, जिसके आधार पर पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. कोर्ट ने मामले में ट्रायल फेस कर रहे बाकी 3 आरोपी राहुल होरो, रौशन होरो और पवन होरो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. यह घटना 22 जुलाई 2022 की है. जिसमें लापुंग थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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