New Delhi : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 50वीं बैठक मंगलवार हुई. जीएसटी परिषद बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, घुड़दौड़, कैंसर एवं दुर्लभ बीमारियों से संबंधित दवाईयों और अन्य चीजों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो के के पूरे मूल्य पर 28% जीएसटी लगेगी. वहीं कैंसर की इंपोर्टेड दवा डिनुटुक्सिमैब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. फिलहाल इस पर 12 फीसदी आईजीएसटी लगता है. जिसे घटकार जीरो फीसदी कर दिया है. दुर्लभ बीमारियों से संबंधित दवाईयों और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में भी जीएसटी छूट दी गयी है. (पढ़ें, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, यह अहम नहीं कि ED चीफ कौन है…परिवारवादियों के भ्रष्टाचार पर नजर रहेगी)
सिनेमा हॉल में खाना-पीना पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा
दूसरी तरफ अब सिनेमा हॉल में खाना-पीना भी सस्ता हो जायेगा. क्योंकि काउंसिल ने खाने-पीने के सामान पर जीएसटी दर में कटौती करने का फैसला लिया है. पहले सिनेमा हॉल में मिलने वाले फूड एंड बेवरेज पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था. जिसे कम करके 5 फीसदी करने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की बैठक में कच्चे या बिना तले हुए एक्सटूडेड स्नैक्स पैलेट्स यानी अनकुकड आइटम पर जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. नकली जरी धांगों पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा, जो पहले 12 फीसदी लगता था. मछली में घुलनशील पेस्ट पर जीएसटी दरें 18 फीसदी से कम करके 5 फीसदी किया गया है.
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मल्टी पर्पस कार खरीदने पर जीएसटी के अलावा कंपनसेशन सेस भी देना होगा
कार खरीदने की चाहत रखने वालों को भी केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है. बैठक में मल्टी पर्पस कारों (MUV) पर 22 फीसदी कंपनसेशन सेस लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. कंपनसेशन सेस 28 फीसदी जीएसटी के अतिरिक्त होगा. ऐसे में मल्टी पर्पस कार खरीदने वालों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. हालांकि सेडान कार पर 22 फीसदी कंपनसेशन सेस लागू नहीं होगा.
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