Ranchi : झारखंड विधानसभा में सोमवार को मॉब लिंचिंग का मामला उठा. जिसमें राज्य सरकार ने माना कि वर्ष 2016 से 2021 तक राज्य में मॉब लिंचिंग की 46 घटनाएं हुई है. संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 11 मामलों को निष्पादित कर दिया गया है. मामलों में 51 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है. विधायक विनोद सिंह के सोमवार को सदन में मॉब लिंचिंग से हुए मौत और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के उठाये सवाल पर मंत्री ने यह जबाव दिया है.
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प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट जज, डीसी, एसपी वाली तीन सदस्यीय कमेटी करती है
विनोद सिंह ने कहा कि अब तक पीड़ित परिवार को 19.90 लाख का मुआवजा मिला हैं. वहीं, अधिकांश पीड़ित परिवार आज तक इससे वंचित है. इसपर आलमगीर आलम ने कहा कि मुआवजा देने की प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट जज, डीसी, एसपी वाली तीन सदस्यीय कमेटी करती है. इस पर विधायक विनोद सिंह ने कहा कि कमिटी में डीसी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वे दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. इस पर आलमगीर ने कहा कि वंचित परिवार को मुआवजा जल्द मिलेगा, सरकार इसे लेकर निर्देश देगी.
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