Ranchi : विभिन्न चिटफंड कंपनियों में निवेशकों के डूबे पैसे की वापसी को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत में सीबीआई और राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र दाखिल किया गया. शपथ पत्र में सरकार ने बताया है कि जिनके भी पैसे गबन हुए हैं, उनके पैसों की वापसी को लेकर सीआईडी के आईजी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी बनाई गई है. यह कमेटी चिटफंड एवं नन बैंकिंग कंपनियों से सीज किए हुए पैसों को निवेशकों तक पहुंचाने पर विचार करेगी.
सीबीआई ने दायित्व सीआईडी को दे दिया है
अदालत को बताया गया कि कमेटी को सीबीआई द्वारा चिटफंड से संबंधित सभी की विस्तृत जानकारी, इन केस की वर्तमान स्थिति व गबन के शिकार निवेशकों की सूची आदि उपलब्ध कराई गई है. सीबीआई ने सारी जानकारियां को इकट्ठा करने का दायित्व सीआईडी को दे दिया है. बता दें कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को चिटफंड कंपनी द्वारा निवेशकों के पैसा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक प्रपोजल बनवाने को कहा था. वहीं कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि चिटफंड घोटाले में शामिल कंपनियों की कितनी प्रॉपर्टी अटैच की गई है और क्या रास्ता हो सकता है.
पूरे मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ कर रही है. इसको लेकर नन बैंकिंग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति ने याचिका दायर की है. हालांकि कई अन्य याचिकाओं को भी एक साथ जोड़कर सुना जा रहा है.
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