Washington : बर्थराइट सिटिजनशिप पर अमेरिकी प्रेसिंडेट की डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर रोक लग गयी है. खबर है कि यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कॉफनर ने ट्रंप के आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए अस्थायी रूप से उस पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने ट्रंप के ऑर्डर को 14वें संशोधन के खिलाफ माना है.
डेमोक्रेट्स के नेतृत्व वाले चार राज्यों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था
ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही बर्थराइट सिटिजनशिप को समाप्त करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया था. बर्थराइट सिटिजनशिप पर ट्रंप के फैसले के खिलाफ डेमोक्रेट्स के नेतृत्व वाले चार राज्यों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
डोनाल्ड ट्रंप का आदेश 20 फरवरी से लागू होनेवाला था
डोनाल्ड ट्रंप का आदेश 20 फरवरी से लागू होनेवाला था. फेडरल जज ने अपना आदेश डेमोक्रेट्स के नेतृत्व वाले राज्यों और सिविल राइट्स ग्रुप्स की याचिका पर सुनाया है, जिसमें ट्रंप के कार्यकारी आदेश को चुनौती दी गयी थी. डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को शपथ लेने के बाद अमेरिकी एजेंसियों से ऐसे बच्चों की नागरिकता अस्वीकार करने का आदेश जारी किया था, जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हों.
कोर्ट ने माना ट्रंप का ऑर्डर 14वें संशोधन के खिलाफ
वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन आदि डेमोक्रेटिक शासित राज्यों ने ट्रंप के आदेश को अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के नागरिकता खंड में निहित अधिकार का उल्लंघन बताया था. इसमें प्रावधान है कि अमेरिका में जन्मा कोई भी शख्स देश का नागरिक है.
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