Ranchi : झारखंड सरकार की विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कांके प्रखंड की एक महिला ने आवेदन दिया है. यह योजना विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है.
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और कम उम्र में विधवा हुई महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद करना है. यह योजना न केवल विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि समाज में पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित करेगी.
क्या है योजना का लाभ
इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. यह राशि उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने और उनके जीवन को सुधारने में मदद करेगी.
ये हैं योजना की शर्तें
- – महिला झारखंड की निवासी होनी चाहिए.
- – उसकी उम्र विवाह योग्य होनी चाहिए.
- – पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
- – पुनर्विवाह के बाद विवाह निबंधन प्रमाण पत्र देना जरूरी है.
- – पुनर्विवाह के एक साल के अंदर आवेदन करना होगा.
- – आयकरदाता, पेंशनधारी और सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं.
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