NewDelhi : नये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन को लेकर आज 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक होगी. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) राजीव कुमार कल 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं. श्री कुमार ढाई साल से अधिक समय तक इस पद पर रहे. बता दें कि निर्वाचन आयुक्तों सहित मुख्य आयुक्त की नियुक्ति तीन सदस्यीय चयन समिति करेगी. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के तहत सीईसी की यह पहली नियुक्ति होगी, जो दिसंबर 2023 में लागू हुआ था. इस प्रावधान के तहत मार्च 2024 में एसएस संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था.
पूर्व में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती थी
समिति में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय कानून मंत्री, अर्जुन मेघवाल, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं. हालांकि पूर्व में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती थी. सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति होता था. अब नये वैधानिक प्रावधान आ गये हैं. इसी आधार पर चयन समिति बहुमत या सर्वसम्मति से नये मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चयन करेगी,
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) सबसे बड़ा अधिकारी होता है
संविधान के अनुच्छेद-324 में देश में केंद्रीय चुनाव आयोग और हर प्रदेश के लिए राज्य चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है. चुनाव आयोग पर जिम्मेवारी है कि वह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से लेकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराये. प्रावधान के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) सबसे बड़ा अधिकारी होता है और अधीन चुनाव आयुक्त (EC) होते हैं.
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