Vineet Upadhyay
Ranchi: संजीवनी बिल्डकॉन के एक पीड़ित की याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी यानि परवर्तन निदेशालय से पूछा है, कि पीड़ित को उसके पैसे किसी विधि से वापस किये जायेंगे. इस बिंदु पर 6 सप्ताह में ईडी जवाब दे. आरके त्रिवेदी की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई. जस्टिस राजेश ने कहा कि कंज्यूमर फॉर्म के आदेश के मुताबिक, पीड़ित को उसका पैसा वापस किया जाना है.
लेकिन जिस संस्था ने याचिकाकर्ता से पैसा लिया है. उसकी संपत्ति ईडी ने अटैच की है. ऐसे में पीड़ित को पैसा किस विधि से वापस किया जायेगा, यह जानकारी ईडी शपथपत्र के माध्यम से अदालत को दे.
अदालत ने आरके त्रिवेदी की याचिका पर सुनवाई के लिए 6 सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है. अदालत के इस निर्देश के बाद संजीवनी बिल्डकॉन भूमि घोटाले के पीड़ित को उम्मीद है कि उनकी मेहनत से कमाए हुए पैसे अब मिल जायेंगे.
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घोटाले का मास्टरमाइंड पुलिस की पकड़ में कभी नहीं आया
बता दें कि संजीवनी बिल्डकॉन पर झारखंड के अलग-अलग जिलों के सैकड़ों लोगों से भूमि और मकान देने के नाम पर हज़ारों करोड़ रूपये की ठगी करने का आरोप है. फिलहाल इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है. संजीवनी के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता,अनामिका नंदी और अनीता नंदी के ऊपर सिर्फ रांची में ही 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और पूर्व में उक्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. ये सभी फ़िलहाल जामनत पर हैं. लेकिन इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड माना जाने वाला जेडी नंदी सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसियों की पकड़ में कभी नहीं आया. संजीवनी बिल्डकॉन घोटाला झारखंड का सबसे बड़ा भूमि घोटाला माना जाता है.
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