Ranchi: जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा दो राशन कार्ड बनवाने पर नोटिस जारी किया है. मांडर के जन वितरण प्रणाली दुकानदार साहिल अंसारी पर गलत तरीके से गुलाबी और पीला कार्ड बनवाने को लेकर नोटिस जारी किया गया है. आपूर्ति पदाधिकारी ने साहिल अंसारी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि 2015 में उसने अंत्योदय और पीएचएच राशन कार्ड बनवाया है. जिसके बाद से वह इन कार्ड के जरिये लगातार राशन उठाव कर रहा है.
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1 लाख 01 हजार 655.40 रुपये भरना होगा जुर्माना, नही तो दर्ज होगी प्राथमिकी
गुलाबी और पीला कार्ड योग्य नहीं होने पर और फिर भी कार्ड बनाने के लिए साहिल को यह नोटिस जारी किया गया है. क्योंकि साहिल के पास दो कार्ड हैं. इसके लिए आपूर्ति पदाधिकारी ने अंसारी को अगले 7 दिनों के अंदर 2015 से अभी तक उठाये गए राशन की राशि चुकाने का निर्देश दिया है. 2015 से अभी तक उठाये गए राशन का उसे कुल 1 लाख 01 हजार 655.40 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. इस जुर्माने को उसे ऑनलाइन राजकोष में चालान के जरिये जमा करना होगा. इसके साथ ही इस संबंध में उसे अपना पक्ष रखना भी सुनिश्चित करना होगा. ऐसा नहीं करने पर विभाग दिये गए समय के बाद उस पर एफआईआर दर्ज कराएगी.
6 वर्ष 1 महीने तक का वसूला जा रहा जुर्माना
साहिल एक योग्य कार्डधारी नही है. विभाग के अनुसार योग्य नहीं होने पर भी वह 6 वर्ष 1 महीने से लगातार सरकार द्वारा दो राशन कार्ड पर आवंटित राशन का उठाव कर रहा है. यह झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली आदेश 2017 की धारा 7 के विरुद्ध है. इसके तहत उन पर अभी तक उठाये गए राशन की राशि वसूलने का प्रावधान है. इसके साथ ही उन पर एफआइआर भी दर्ज कराया जा सकता है.
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