Jamshedpur : बिष्टुपुर निवासी प्रीतपाल सिंह व उनकी बेटी बलजीत कौर (21 वर्ष) द्वारा जुगसलाई रेलवे फाटक पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने के मामले में मंगलवार को मृतक की मामी कीताडीह निवासी संतोष कौर की अग्रिम जमानत नामंजूर कर दी. हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने याचिका की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. घटना 30 जून 2021 की है. मामले में प्रीतपाल के भाई व अन्य को आरोपी बनाया गया था.
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इसमें मृतक की मामी संतोष कौर भी आरोपी है. प्रीतपाल ने बिष्टुपुर थाना में अपने भाई परमजीत सिंह सैनी पर अपनी पत्नी के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. उस मामले में पुलिस से न्याय नहीं मिलने और पारिवारिक तनाव में प्रीतपाल ने बेटी के साथ आत्महत्या कर ली थी. उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था. पुलिस उसके भाई व पत्नी को जेल भेज चुकी है. मालूम हो कि प्रीतपाल ने 16 दिसंबर को भाई के खिलाफ पत्नी से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था. भाई का वारंट निकलने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी.