Mumbai : एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है. खबर है कि कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वानखेड़े की गिरफ्तारी से तीन दिन पहले उन्हें नोटिस देना होगा. बता दें कि NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर मांग की है कि अगर उनके खिलाफ जांच होती है तो यह CBI को सौंपी जाये. यह याचिका मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही जांच के खिलाफ है. साथ ही वानखेड़े ने अंतरिम सुरक्षा की भी मांग भी की.
Mumbai | Bombay High Court disposes off NCB Zonal Director Sameer Wankhede’s petition after Maharashtra govt’s lawyer assured the Court that 3 days notice will be given before arrest by Mumbai Police pic.twitter.com/6pUrjVHj6s
— ANI (@ANI) October 28, 2021
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हम अधिनियम के तहत अपराध दर्ज करने पर 72 घंटे की पूर्व सूचना देंगे
समीर वानखेड़े की याचिका पर बंबई हाई कोर्ट को महाराष्ट्र सरकार के वकील ने सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया कि मुंबई पुलिस उनकी गिरफ्तारी से तीन दिन पहले नोटिस देगी. महाराष्ट्र सरकार के वकील का कहा, याचिका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंध में है, इसलिए हम अधिनियम के तहत अपराध दर्ज करने पर 72 घंटे की पूर्व सूचना देंगे.
बता दें कि समीर वानखेड़े पर ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर शेल ने भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाये थे. कहा था कि शाहरुख खान के बेटे को छोड़ने के लिए शाहरुख से पैसों की डिमांड की जा रही थी, जिसमें NCB के कुछ अफसर और किरण गोसावी शामिल था. प्रभाकर किरण गोसावी का पर्सनल बॉडीगार्ड था. बता दें कि किरण गोसावी को आज एक धोखाधड़ी के मामले में पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है
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