Ranchi: बिना सूचना दिये दो दिनों तक ड्यूटी से गायब होने वाले पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया. जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में धनबाद के एक पुलिस जवान की ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर बर्खास्त करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने जवान को बर्खास्त करने के आदेश को निरस्त करते हुए उसे दोबारा बहाल करने का आदेश दिया है.
क्या है मामला
यह मामला साल 2010 का है. जब धनबाद जिले बल के जवान रंजीत कुमार को बिना सूचना के दो दिन गायब रहने और वरीय अधिकारियों के साथ गाली-गलौज के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था. इस संबंध में धनबाद जिले में पदस्थापित रंजीत कुमार की ओर से हाईकोर्ट में बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी. सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि इस मामले में पुलिस जवान को बर्खास्त करने का आदेश बिल्कुल गलत है.
उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से दिया गया चार्जशीट पूरी तरह से तथ्यविहीन है. इसमें कहा गया है कि वह वरीय अधिकारियों के साथ गाली-गलौज करता था. ऐसा उसने कब किया, इसकी सूचना नहीं है. वह दो दिनों तक बिना सूचना के गायब रहा, वहीं यह शराब के नशे में रहता था. अगर ऐसा था तो उसकी मेडिकल जांच क्यों नहीं कराई गई. सिर्फ दो दिन गायब रहने पर बर्खास्त नहीं किया जा सकता है.
बर्खास्त करने के आदेश को किया गया निरस्त
बिना सूचना के सिर्फ दो दिन ड्यूटी से गायब रहने की वजह से बर्खास्त करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है. इसलिए प्रार्थी को राहत देते हुए उसे दोबारा नौकरी पर बहाल करने का निर्देश दिया जाए. इस दौरान सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पुलिस जवान को बर्खास्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया और उसे तत्काल नौकरी पर दोबारा बहाल करने का आदेश दिया है.