New Delhi : कोविड-19 को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा नया गाइडलाइन जारी किया गया है. इस गाइडलाइन में कई प्रकार की छूट दी गयी है. 1 फरवरी से लागू होगा ये जारी नया गाइडलाइन.
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50 फीसदी से ज्यादा लोग जायेंगे सिनेमा हाल
गाइडलाइन में कहा गया है कि अब सिनेमाघरों में 50 फीसदी से ज्यादा लोग जा सकते है. लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा. समय- समय पर हॉल में सेनिटाइज करना होगा. बिना मास्क के लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं होगी.
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स्वीमिंग पुल में जा सकेंगे आम लोग
इसके अलावा अब आम लोग भी स्वीमिंग पुल में जा सकते है. इससे पहले केवल खिलाडियों को जाने की अनुमति मिली थी. लेकिन 1 फरवरी से सभी लोग स्वीमिंग पुल में जा सकते है. अब लोगों और सामान के अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी भी प्रकार की मंजूरी या परमिट की जरूरत नहीं होगी. पहले की तरह सामान्य रूप से आ जा सकेंगे लोग.
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संक्रमण क्षेत्रों के बाहर सभी गतिविधियां जारी रहेंगी
बता दें कि मार्च 2020 में कोरोना वायरस का बढ़ने प्रकोप को देखते हुए सभी ऐसी जगहों पर रोक लगा दी गई थी जहां काफी संख्या में लोग जमा होते थे. जिस वजह से देशभर में सिनेमाघर बंद कर दिये गये थे. लेकिन जैसे – जैसे स्थिति में सुधार होते चली गयी. कुछ- कुछ जगहों को सीमित लोगों के लिए खोला जाने लगा. 15 अक्टूबर 2020 से केंद्र सरकार ने सशर्त सिनेमाघर खोलने की अनुमति दी. इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गयी थीं.
गाइडलाइन के अनुसार सिनेमाघरों को अपनी क्षमता की 50 फीसदी सीटें ही बुक करनी थीं, मगर नये हालात में सरकार इस संख्या को बढ़ा रही है. गृह मंत्रालय द्वारा हालात का जायज़ा लेने के बाद निर्देश जारी किये हैं, जिनमें कहा गया है कि संक्रमण क्षेत्रों के बाहर सभी गतिविधियां जारी रहेंगी.
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