Patna: बिहार में एनएच के निर्माण में हो रही देरी पर पटना हाइकोर्ट ने नाराजगी जतायी है. हाईकोर्ट ने इस मामले पर एक सप्ताह के भीतर एनएचएआई और राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. बता दें कि 981 करोड़ की लागत से बिहार के खगड़िया, मधेपुरा और सहरसा से एनएच 107 के एक खंड को चौड़ा किया जाना है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 90 किमी की परियोजना की सुस्त चाल पर नाराजगी जताई.
एनएच की स्थिति से कोर्ट को अवगत कराया
कोर्ट ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि कब से जमीन का अधिग्रहण होगा. साथ ही जमीन मुआवजे का भुगतान करने, अतिक्रमण हटाने और NHAI को जमीन सौंपने के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है. इस मामले में वैशाली के डीएम की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार और अधिवक्ता आलोक कुमार राही ने कोर्ट को बताया कि रामाशीष चौक से अतिक्रमण पूरी तरह हटा दिया गया है. दुबारा अतिक्रमण नहीं हो इसके लिए एक बटालियन फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है. साथ ही उन्होंने मुंगेर और भागलपुर जिले से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की बदतर स्थिति से भी कोर्ट को अवगत कराया.
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