Bokaro : अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देश पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा 2003) की धारा 4 व 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 268 एवं 269 के तहत सिटी थाना प्रभारी संतोष कुमार के नेतृत्व में राम मंदिर चौक, नया मोड़ एवं सेक्टर-2 स्थित करीब 135 दुकानों पर अवैध पान मसाला बिक्री की जांच की गई. जांच के दौरान 30 दुकानदारों को अवैध रूप से पान मसाला की बिक्री करते पाया गया. अवैध पान मसाला की बक्री कोटपा कानून का उल्लघंन हैं. दोषी दुकानदारों से 4930 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूली गई. इस दौरान सिटी थाना छापेमारी दस्ता के पुलिस जवान उपस्थित थे.
तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन प्रतिबंधित
जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर एनपी सिंह ने कहा कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है. दुकानदारों को चेतावनी दी जाती है कि विज्ञापन से संबंधित पोस्टर दुकानों पर न चिपकाएं. पकड़े जाने पर कोटपा 2003 की धारा 5 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
हटाए जाएंगे विज्ञापन वाले पोस्टर
जिला परामर्शी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के मोहम्मद असलम ने कहा कि छापेमारी के दौरान पाया गया कि पोस्टर चिपका कर सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. सभी दुकानदारों को जल्द से जल्द पोस्टर हटाने का निर्देश दिया गया है. पोस्टर नहीं हटाने वाले दुकानदारों पर कोटपा 2003 की धारा 5 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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