Bengluru : कर्नाटक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अगले आदेश तक स्कूलों के छात्रों को भगवा गमछे, स्कार्फ, हिजाब और इसी तरह के धार्मिक झंडे प्रतीक चिह्व वाले कपड़े आदि कक्षाओं के अंदर पहनने पर रोक लगा दी है. राज्य अल्पसंख्यक विभाग ने गुरुवार देर शाम इस संबंध में सर्कुलर भी जारी कर दिया है. कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के आधार पर सभी शिक्षण संस्थानों में हिजाब, बुर्का और भगवा गमछे पर पाबंदी लगी हुई है. विभाग ने अगले आदेश तक स्कूली छात्रों को भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब, या धार्मिक झंडे और इसी तरह की किसी भी चीज को कक्षाओं के अंदर पहनने से रोक लगाई है. विभाग ने अगले आदेश तक दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है.
Karnataka Minority Welfare Department restrains students of schools under the Dept from wearing saffron shawls, scarfs, hijab, religious flags or similar inside classrooms until further orders pic.twitter.com/xPjfR74Np6
— ANI (@ANI) February 17, 2022
मुस्लिम छात्राओं की अपील
वहीं दूसरी ओर हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ लड़ रही मुस्लिम छात्राओं ने गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय से अपील की कि उन्हें कम से कम शुक्रवार और रमजान के महीने में हिजाब पहनकर कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाए. मुस्लिम समुदाय की छात्राओं ने दावा किया कि हिजाब पर प्रतिबंध पवित्र कुरान पर प्रतिबंध लगाने के बराबर है. उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में हिजाब विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं पर विचार लंबित रखते हुए पिछले सप्ताह सभी विद्यार्थियों को कक्षा के भीतर भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब पहनने और कोई भी धार्मिक ध्वज लाने से रोक दिया था.
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