Koderma: उपायुक्त रमेश घोलप ने समाहरणालय सभागार में बैठक की. इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम सम्मान निधि योजना व मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना की समीक्षा की गयी. उपायुक्त महोदय ने प्रखंड के सभी कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकि प्रबंधक एवं सहायक तकनीकि प्रबंधक को कई निर्देश दिये.
उन्होंने इस योजना के लिए किसानों का बैंक में खाता खुलवाने की बात कही. जिला कृषि पदाधिकारी को जिला अग्रणी प्रबंधक से समन्वय स्थापित कर किसानों के खातों को लगातार मॉनिटारिंग करने का निर्देश दिया. कहा कि एटीएम व बीटीएम अंचल कार्यालय से समन्वय स्थापित कर लाभुक किसान का बैंक खाता दुरूस्त करे ताकि उन्हें योजाना का लाभ मिले.
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उपायुक्त ने कहा कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत कृषकों का इस जिला में ऋण माफ किया जाना है. इसमें ऋण माफी योजना के वैसे लाभुक पात्र होंगे जो इस राज्य के सभी रैयत/गैर रैयत तथा जो झारखंड राज्य स्थित किसी भी बैंक से केसीसी ऋण लिए हों. बताया कि योजना अंतर्गत 31 मार्च 2020 से पहले लिए गए ऋण में 50000 रूपये तक की राशि माफ की जाएगी.
योजना के लाभुक होंगे-
– रैयत किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते हैं.
– गैर रैयत किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर खेती करते हैं.
– किसान को झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए.
– किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
– किसान के पास वैध आधार नंबर होना चाहिए.
– एक परिवार से एक ही फसल ऋणधारक सदस्य पात्र होंगे.
– आवेदक मान्य राशन कार्डधारक होना चाहिए.
-आवेदक किसान क्रेडिट कार्डधारक होना चाहिए.
– आवेदक मानक अल्पावधि फसल ऋणधारक होना चाहिए.
– आवेदक के पास मानक फसल ऋणखाता होना चाहिए.
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